Summary
रायपुर में E-20 पेट्रोल के इस्तेमाल से कार का इंजन खराब होने के मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने मारुति सुजुकी को नई कार देने या 20 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है, जिसे देश का पहला ऐसा मामला बताया जा रहा है। कोर्ट ने माना कि बेची गई कार E-20 फ्यूल के अनुकूल नहीं थी, जबकि मारुति सुजुकी इस आदेश को चुनौती देने की बात कह रही है।