Summary
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें तमिलनाडु सरकार को बकरीद या किसी भी दिन गाय और बछड़े के वध को रोकने का निर्देश दिया गया था, और इस पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है।