Summary
चंडीगढ़ में अब पुरानी कार या बाइक को किसी भी लोकल कबाड़ी के पास कटवाना गैरकानूनी होगा। चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 'पर्यावरण (संरक्षण) (एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल्स) नियम, 2025' को लागू कर दिया है, जिसके तहत अवैध स्क्रैपिंग पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना, FIR और जेल हो सकती है।